कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइड लाइन जारी, शादियों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग
जयपुर. राज्य सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब पहली से 8वीं तक की कक्षाएं भी शुरू करने की अनुमति दी है। इसके लिए पेरेंब््स की अनुमति आवश्यक होगी। गृह विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी नई गाइड लाइन में ऐसा प्रावधान किया गया है। 20 सितंबर से कक्षा छह से आठवीं और 27 सितंबर से पहली से पांचवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे। पहले फेज में 50 फीसदी बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। गाइड लाइन के तहत शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है।
इनको भी मिली छूट
वहीं, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वे ही दर्शक जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। बिना वैक्सीन वालों को अनुमति नहीं होगी।
रेस्टोरेंट पूरी क्षमता से खुल सकेंगे
रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिम, योग सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। 20 सितंबर से स्विमिंग पूल केवल उन लोगों के लिए खुलेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो।
छात्रावास भी खुल सकेंगे
जनजातीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के हॉस्टल 20 सिंतबर से खुलेंगे। इन हॉस्टल के लिए दोनों विभाग अलग से गाइड लाइन जारी करेंगे।
जारी रखनी होगी ऑनलाइन क्लास
सभी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होगी। जो माता-पिता अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं भेजना चाहते, उन्हें स्कूल बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। जो माता-पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था जारी रखनी होगी।