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इलाहाबाद HC ने कहा: सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत, खारिज कर दी जावेद की जमानत याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ईश्वर के प्रति आस्था जताने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति का होना जरूरी नहीं है, विवाह करने के लिए पुरुष और स्त्री को समान धर्मों का होना भी कतई जरूरी नहीं है. 

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