ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी अमेजन डॉट पर लगाया जुर्माना
- कंपनी से खरीदा एसी ठीक नहीं करने पर सेवा दोष का आरोप
सिरोही. ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनी अमेजन डॉट सेवा में खरीद नहीं उतरी। सेवा दोष के आरोप में कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने अपने उपभोक्ता को वारंटी पीरियड के बावजूद उत्पाद रिपेयर करके नहीं दिया था। इस पर मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष पहुंचा। आयोग ने इसे सेवादोष मानते हुए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए है। मामले की सुनवाई आयोग अध्यक्ष मलारखान मंगलिया, सदस्य रोहित खत्री व उज्जवल सांखला ने की।#sirohi District Consumer Disputes Redressal Commission
अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी ताराचंद ने एयरकंडीशनर (एसी) अप्रार्थी अमेजन डॉट से ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवाया था। इसके लिए 38,999 रुपए अदा किए। अप्रार्थी ने एसी की दो साल की वारंटी दी तथा किसी भी खराबी पर तुरंत ठीक करने व ठीक नहीं होने पर बदलकर देने का भरोसा दिया था। परिवादी के एसी ने चार माह में ही कुलिंग करना बंद कर दिया, जिस पर अप्रार्थी को शिकायत लिखाई। इस पर इंजीनियर आया तथा ठीक किया पर खराबी दुरुस्त नहीं हुई। दुबारा कंपलेन पर इंजीनियर आया तथा एसी का पार्ट बदला, लेकिन खराबी ठीक नहीं हो पाई। बाद में परिवादी का कॉल भी अप्रार्थी ने रिसीव करना बंद कर दिया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। परिवादी की ओर से एडवोकेट हरजीराम चौधरी ने पक्ष रखा।
इसलिए आयोग ने माना सेवा दोष
आयोग ने माना कि अप्रार्थी ने परिवादी को उत्पाद बेचते समय जो सुविधा देने का बताया था उसमें कमियां रखी। वारंटी पीरियड होने पर भीन तो खराबी ठीक की और न उत्पाद बदला। इससे परिवादी को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी, जो सेवादोष की श्रेणी में आता है।
आयोग ने यह सुनाया फैसला
आयोग ने फैसला सुनाते हुए अप्रार्थी अमेजन डॉट को जुर्माना अदा करने के आदेश पारित किए। परिवादी को उसका एसी मानक मापदण्ड के अनुसार बदलकर दिया जाने तथा नहीं बदलने पर उक्त एसी का खरीद मूल्य 38,999 रुपए एवं आर्थिक, शारीरिक व मानसिक संताप के लिए राशि पांच हजार व परिवाद व्यय पांच हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।#Online service provider company Amazon.com fined