बाजार में सब स्टैंडर्ड मिली बर्फी व बेसन चक्की, जुर्माना आरोपित

- जांच में अमानक मिली खाद्य सामग्री, सुनवाई के बाद तीन दुकानदारों पर जुर्माना
सिरोही. बाजार में अमानक खाद्य सामग्री बेचने का मामला सामने आया है। इस तरह की सामग्री बेच कर दुकानदार लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सब स्टैंडर्ड माल बिकवाली के मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM_SIROHI) ने तीन मामलों में सुनवाई की। इसके तहत दुकानदारों पर जुर्माना आरोपित किया। इनमें से दो मामले बर्फी व बेसन चक्की से जुड़े हुए हैं, वहीं तीसरा मामला फैट स्प्रेड का है।
तीन प्रकरणों में की सुनवाई
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कालूराम खौड़ ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तीन प्रकरणों की सुनवाई की। इसके तहत अमानक (सब स्टैंडर्ड) मिली खाद्य सामग्री को लेकर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया।#sirohi_Non-standard food items found in Sirohi investigation
गुजरात की फर्म पर जुर्माना
अभियोजन पक्ष के अनुसार फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्रांड) के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (पप) का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना आरोपित किया गया। अमानक (सब स्टैंडर्ड) खाद्य सामग्री फैट स्प्रेड (डेलिसियस) ब्रांड के विक्रय के लिए प्रतिवादी किआरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर संघ लिमिटेड, मोगर (गुजरात) पर दस हजार रुपए जुर्माना किया गया है।
रेवदर व शिवगंज की फर्म पर जुर्माना
इसी तरह, अमानक (सब स्टैंडर्ड) खाद्य सामग्री बेसन चक्की के विक्रय के लिए शिवगंज निवासी जगदीशकुमार पुत्र भंवरलाल लोहार, काम्बेश्वर नमकीन भंडार, शिवगंज पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया गया।। वहीं, सब स्टैंडर्ड खाद्य सामग्री बर्फी के विक्रय के लिए ओसिया (बासनी-जोधपुर) निवासी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह राजपुरोहित, राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भंडार, रेवदर पर भी पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।