दवा की दुकानों में मिली अनियमितताएं, नौ लाइसेंस सस्पेंड

- औषधि विभाग ने नौ मेडिकल स्टोर के लाइसेंस किए निलंबित
सिरोही. औषधि विभाग ने जिले में दवा की नौ दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। दुकानों की जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।
औषधि नियंत्रण अधिकारी नरेन्द्रकुमार राठौर की ओर से जिले में विभिन्न जगहों पर जांच की गई थी। दुकानों की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। कुछ जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं मिता कहीं औषधियों के विक्रय का ही रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। यहां तक कि शेड्यूल एच-1 का रिकॉर्ड आदि भी संधारित नहीं मिला और फार्मासिस्ट तक अनुपस्थित थे। इस तरह की दुकानों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्र्रवाई की गई है। साथ ही अलग-अलग समयावधि तक इन दुकानों के ड्रग लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं।
जांच के बाद लाइसेंस सस्पेंड की कार्रवाई
अधिकारी बताते हैं कि औषधि नियंत्रण अधिकारी नरेन्द्रकुमार राठौर की ओर से दुकानों की जांच की गई। इसके बाद अनियमितताओं के आधार पर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक (जालोर) सुनीलकुमार मित्तल ने सिरोही जिले में कुल नौ मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए।
इन दुकानों के लाइसेंस निलम्बित
विभागीय जांच के बाद महादेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर (मावल) के लाइसेंस को सात दिन, भारत मेडिकल स्टोर (आबूरोड) को सात दिन, नंदिनी मेडिकल स्टोर (पिंडवाड़ा) को पांच दिन, हिंद मेडिकल एंड जनरल स्टोर (पिंडवाड़ा) को पांच दिन, वीर रामदेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर (सिरोही) को तीन दिन, कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर (पाड़ीव) को सात दिन, गोरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (पाड़ीव) को सात दिन, वंदना मेडिकल एंड जनरल स्टोर (शिवगंज) को दस दिन व आशा मेडिकल एंड जनरल स्टोर (दांतराई) के लाइसेंस को सात दिन के लिए निलंबित किया गया है।
नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
औषधि नियंत्रण अधिकारी नरेन्द्रकुमार राठौर ने बताया कि जिला कलक्टर की ओर से सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेताया हैं कि निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरा नहीं पाए जाने पर व किसी भी प्रकार की एनडीपीएस कैटेगरी एवं शेड्यूल एच-1 औषधि का बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के बेचान नहीं करना है। नियमों की अवहेलना करते मिलने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।