- गलत दवाई देने से बिगड़ी मरीज की तबीयत
- माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल का मामला
- जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार पर लगाया हर्जाना
सिरोही. माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल (Global Hospital of Mount Abu) में संचालित दवा स्टोर से गलत दवाइयां देने से मरीज की स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टर ने पर्ची पर पेट के उपचार सम्बंधी दवाइयां लिखी थी, जबकि दुकानदार ने कैंसर से सम्बंधित दवाइयां थमा दी। तबीयत बिगडऩे पर मरीज ने अन्य जगह जांच करवाई तो मामला सामने आया। मरीज ने इस मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) के समक्ष रखा। इसमें सुनवाई के बाद मेडिकल स्टोर पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया गया है। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मलारखान मंगलिया, सदस्य रोहित खत्री व उज्जवल सांखला ने सुनवाई की।
तबीयत बिगड़ी तो जोधपुर गए, वहां जांच में पता चला
अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी मोहम्मद आसिफ अंसारी ने पेट दर्द होने पर जे.वाटूमल ग्लोबल अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र माउण्ट आबू में यूरोलोजी डॉ. ब्रजेश सिंघल से जांच करवाई थी। चिकित्सक ने उन्हें पेट में पथरी की बात बताई एवं उपचार लिखकर दिया। इस पर वे अस्पताल परिसर में संचालित अप्रार्थी जीएचआरसी (GHRC_MEDICAL) मेडिकल स्टोर पर गए। वहां से पर्ची में लिखी दवाइयां ली।
परिवादी ने डॉक्टर की लिखी पर्ची में बताए अनुसार
प्रतिदिन एक गोली ली। इसके बाद भी अत्यधिक कष्टदायक पेट दर्द होने पर वे महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर गए। वहां चिकित्सक ने इस दवाई को तत्काल बंद करने की सलाह दी। बताया कि इस दवा के कारण एबडोमन व लीवर पर गंभीर असर पड़ सकता है। बताया कि इस दवा का डोज कैंसर से पीडि़त मरीज को दिया जाता है।
गलत दवा से परिवादी को झेलनी पड़ी पीड़ा
परिवादी ने अप्रार्थी पर विश्वास करते हुए उक्त दवा ली, जिससे परिवादी के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्हें शारीरिक व मानसिक पीडा़ भी झेलनी पड़ी। उधर, अप्रार्थी ने मानवीय भूल होना बताया। कहा कि दोनों दवाइयों की स्पेलिंग मिलती-जुलती होने से ऐसी भूल हुई है। उधर, आयोग ने माना कि परिवादी मोहम्मद आसिफ अंसारी को अप्रार्थी जीएचआरसी मेडिकल स्टोर ने डॉक्टर की पर्ची में लिखी दवा के विपरीत दवाई देकर घोर लापरवाही व सेवादोष किया है।
आयोग ने माना घोर लापरवाही व सेवादोष
इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मलारखान मंगलिया, सदस्य रोहित खत्री व उज्जवल सांखला ने दोनों पक्षों को सुना तथा फैसला सुनाया। इसके तहत माना कि परिवादी मोहम्मद आसिफ अंसारी को अप्रार्थी जीएचआरसी मेडिकल स्टोर
माउंट आबू नेे डॉक्टर की पर्ची में लिखी दवा के विपरीत गलत दवा देकर घोर लापरवाही व सेवादोष कारित किया है। इससे मानसिक व शारीरिक पीड़ा होने से हर्जाना 50 हजार रुपए व परिवाद खर्चा 10 हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया।