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पोक्सो में गैर हाजिर गवाह सीआई पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

  • बीएनएसएस की धारा 208 में माना दोषी, एक हजार जुर्माना

सिरोही. पोक्सो मामले में गवाही से गैर हाजिर रहे पुलिस निरीक्षक पर एक हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 में निरीक्षक को दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया।

पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट सेशन प्रकरण सं. 35/2024 राजस्थान राज्य बनाम भरतकुमार में तत्कालीन साइबर थाना हाल आईजीपी कार्यालय पाली रेंज (पुलिस निरीक्षक) लता बेगड़ को साक्ष्य प्रस्तुत करने थे। लगातार जमानती वारंटों से तलब करने, वारंटों की तामीली तथा न्यायालय की ओर से भी व्हाटसएप के जरिए नियत तारीख पेशियों की सूचना साक्षी को दिए जाने के बावजूद साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं आने पर दोषी माना गया। न्यायालय ने गवाह पुलिस निरीक्षक लता बेगड़ को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 में दोषी मानते हुए एक हजार रुपए के दंड से दंडित किए जाने का आदेश दिया। इस पर साक्षी आरोपी ने बुधवार को जुर्माना जमा करवाया।

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लगातार सात पेशियों से गैर हाजिर रहीं
मामले में पुलिस निरीक्षक ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। न्यायालय ने गवाह के जवाब का अवलोकन किया। न्यायालय ने यह पाया कि मूल प्रकरण धारा 363, 366, 3761/421/21/4एन1/2, 3761/431/2 भादंसं व 51/4एल 1/2/6 पोक्सो अधिनियम का है जिसमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। दिनांक 2 सितम्बर 2024 से लेकर लगातार सात पेशियों से न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं रहीं। किसी पेशी पर वीसी से साक्ष्य लेखबद्ध कराने के लिए भी कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ।
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