- रात 10 बजे बंद करने होंगे बाजार, सिनेमा में 50 व समारोह में 200 से ज्यादा लोगों पर रहेगी रोक, जुर्माने का प्रावधान
जयपुर. प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण एवं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना की नई गाइड लाइन को मंजूरी दी गई। इसे गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से जारी किया। गाइड लाइन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट दी गई है। पाबंदियां बढ़ाते हुए समारोह में दो सौ एवं सिनेमा व प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों में पचास से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है। ये वे लोग होंगे, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। रेस्टोरेंट-होटल में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। इसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकेगी। नाइट कफ्र्यू का सख्ती से पालन करना होगा।
वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य
सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50 फीसदी लोग ही जा सकेंगे। इसमें वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। अभी तक इन स्थानों के लिए कोई लिमिट तय नहीं थी।
ज्यादा भीड़ होने पर 10 हजार जुर्माना
किसी भी मेले, शादी समारोह या सार्वजनिक समारोह में दो सौ लोगों तक की सीमा तय कर दी गई है। किसी समारोह में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलक्टर से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति ज्यादा भीड़ जुटाने पर दस हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
अब रात केवल दस बजे तक
सभी तरह की व्यवसायिक गतिविधियां एवं बाजार को रात दस बजे तक ही अनुमत किया गया है। दस बजे बाद ये सभी बंद करने होंगे। रेस्टोरेंट व होटल में भी रात दस बजे बाद खाना परोसने पर रोक रहेगी। फुड की होम डिलीवरी कर सकेंगे।
न्यू ईयर पर छूट, बाकी नाइट कफ्र्यू
प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू पहले की तरह सख्ती से लागू रहेगा। 31 दिसम्बर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट रहेगी। इस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात एक बजे तक की छूट दी गई है। सिटी मिनी बसें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चल सकेगी। बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।#Threat of corona in the state: fear of third wave, increased restrictions