बलात्कार के आरोपी मामा को दस साल का कठोर कारावास
- जुर्माना जमा नहीं करने पर भुगतना पड़ेगा अतिरिक्त कारावास
- सत्र न्यायालय का फैसला
सिरोही. सेशन कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी मामा को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक जून, 2019 को पाली जिला निवासी पीडि़ता ने इस सम्बंध में प्रकरण दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि वर्ष-2016 में उसके रिश्ते में मामा ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया। उसके अश्लील फोटो खींचे तथा उसे ब्लैकमेल कर दो-तीन साल तक बलात्कार किया। इसके बाद खींचे गए फोटो व वीडियो वायरल कर दिए। मामले में जांच करते हुए शिवगंज थाना पुलिस ने अभियुक्त भरतकुमार को गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं 67 आईटी एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले में दोनों पक्षों की जिरह एवं साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर सेशन न्यायाधीश श्रीमती रूपा गुप्ता ने सुनावाई की तथा अभियुक्त भरतकुमार को धारा 376 (2) (एफ), 376 (2) (एन), भादंसं व धारा 66ई, 67 आईटी एक्ट के अपराध में दोषी मानकर सजा सुनाई।
कठोर कारावास व अर्थ दंड से दंडित
सेशन न्यायालय ने अभ्ज्ञियुक्त को धारा 376 (2) (एफ), 376 (2) (एन) के प्रत्येक अपराध में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक अपराध में अभियुक्त को अतिरिक्त एक-एक वर्ष का कारावास और भुगते जाने के आदेश दिए। साथ ही अभियुक्त को धारा 67, 66ई आईटी एक्ट के प्रत्येक अपराध में क्रमश: तीन वर्ष व एक वर्ष के साधारण कारावास तथा बीस हजार व दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक अपराध में अभियुक्त को क्रमश: छह माह व एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगते जानेे के आदेश दिए।
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