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बाइक खरीदी और बिल में चैसिस नम्बर दूसरे आ गए, नहीं हो सका आरटीओ रजिस्ट्रेशन

  • जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने हीरो मोटो कोप के डीलर पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

सिरोही. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बाइक के बेचान में हुई कमियों को सेवा में त्रुटि मानते हुए हीरो मोटो कोप लिमिटेड पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता ने सिरोही से बाइक खरीदी थी, जिसके चैसिस नम्बर और बिल में लिखे गए चैसिस नम्बर में अंतर था। ऐसे में बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। उपभोक्ता की शिकायत पर प्रतितोष आयोग ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी विक्रमनाथ राठौड़ ने अप्रार्थी हीरो मोटो कोप ऑथराईज्ड डीलर माली समाज छात्रावास रोड, सिरोही से बाइक खरीदी थी। प्रार्थी ने बाइक खरीद के करीब 10-12 दिन बाद अप्रार्थी से सम्पर्क कर आरसी व इन्श्योरेंस के बारे में जानकारी ली तो पता चला की बेची गई बाइक के चैसिस नम्बर में फर्क है। इस चैसिस नम्बर पर कहीं ओर रजिस्टे्रशन हो जाने के कारण इस बाइक का रजिस्टे्रशन नहीं हो सकता। अप्रार्थी की ओर से बेचान की गई बाइक में चैसिस नम्बर व बिल के चैसिस नम्बर में फर्क सामने आया। इसके बावजूद उक्त वाहन का बेचान कर सेवा में भारी कमी की है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से इस बारे में निवेदन किया कि बिना आरटीओ कागज के वाहन चलाने में असमर्थ है, लेकिन कई बार समस्या बताने पर भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला। अप्रार्थी ने प्रार्थी की समस्या की जांच कर आठ माह बाद इसका समाधान निकाला।

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आयोग ने सुनवाई कर फैसला सुनाया
जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई करते हुए माना कि अप्रार्थी हीरो मोटो कोप ऑथराईज्ड डीलर, सिरोही ने प्रार्थी विक्रमनाथ राठौड़ को बाइक बेचान की, उसमें आठ माह बाद समस्या का समाधान करना सेवा में कमी है। सेवादोष से प्रार्थी को हुए आर्थिक, शारीरिक व मानसिक संताप के लिए 20 हजार रुपए व परिवाद खर्च के लिए 5 हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया। सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मलारखान मंगलिया, सदस्य रोहित खत्री व उज्जवल सांखला ने की।

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