crime newsrajasthansirohiराजस्थानसिरोही

बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान, कालन्द्री थानाधिकारी तलब

  • टिप्पणी कर कहा, क्यों न आपके खिलाफ कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाई जाएं
  • बालिका को दस्तियाब कर पेश करने के आदेश थे पर मनमर्जी से संरक्षता सुपुर्द कर दी

सिरोही. कालन्द्री थाना क्षेत्र के एक प्रकरण में नाबालिग को अविलम्ब न्यायपीठ में पेश करने के आदेश की अवहेलना करने पर बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) ने थानाधिकारी के विरुद्ध संज्ञान लिया है। साथ ही तलब करते हुए 24 अगस्त को स्पष्टीकरण के लिए पेश होने के आदेश दिए हैं। इसमें टिप्पणी की है कि क्यों ना आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों एवं आयोग को लिखा जाकर आपके विरुद्व कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाई जाए।

बाल कल्याण समिति सिरोही के सदस्य प्रतापसिंह, उमाराम देवासी व प्रकाश माली की ओर से कालन्द्री थानाधिकारी को मुकदमा संख्या 79/2021 धारा 363 भादसं में दर्ज प्रकरण में न्यायपीठ के समक्ष नाबालिग को दस्तियाब कर पेश नहीं करने पर तलब किया है। पुलिस अधीक्षक को भी इस प्रकरण से अवगत करवाया। नाबालिग के पिता ने गत 12 अगस्त को बाल कल्याण समिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को चूरू निवासी मिस्त्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मी प्रजापत जबरन गलत काम करने की नियत से ब्लेकमेलिंग कर ले गया है। इस पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रतन बाफना व सदस्य प्रतापसिंह व प्रकाश माली ने संज्ञान लेकर कालन्द्री थानाधिकारी को पत्र प्रेषित कर सूचित किया। इसमें कहा था कि उक्त प्रकरण में गम्भीरता से नाबालिग बालिका को अविलम्ब ढूंढकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, लेकिन थानाधिकारी ने बाल कल्याण समिति के के आदेश की उपेक्षा व अवहेलना की। नाबालिग को न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किए बिना ही मनमर्जी से अपनी कानूनी अधिकारिता से बाहर जाकर संरक्षकता किस व्यक्ति को कब व किन कानूनी प्रावधानों के तहत सुपुर्द की है इस पर समिति की न्यायपीठ की ओर से थानाधिकारी के विरुद्व उक्त प्रकरण का संज्ञान लिया गया है। समिति ने टिप्पणी की है कि क्यों ना आपके खिलाफ उच्चाधिकारियों एवं आयोग को लिखा जाकर आपके विरुद्व कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाई जाए। साथ ही 24 अगस्त को समिति के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button