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माउंट आबू की होटल जयपुर हाउस पर दो लाख का हर्जाना

  • तय पैकेज से ज्यादा राशि वसूलने एवं सेवा में कमी का दोष
  • जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला

सिरोही. माउंट आबू की होटल द जयपुर हाउस (HOTEL JAIPUR HOUSE) पर दो लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक फैसला सुनाते हुए एक लाख रुपए परिवादी को एवं एक लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। मामला तय पैकेज से ज्यादा वसूली करने तथा सेवा में कमी का है।#Two lakh damages on Mount Abu’s Hotel Jaipur House

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अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी विजय शर्मा ने अपनी इकलौती पुत्री डॉ.दृष्टि का विवाह समारोह अप्रार्थी होटल द जयपुर हाउस (हेरिटेज होटल), माउंट आबू (MOUNT ABU) में रखा था। होटल मैनेजर जितेन्द्रसिंह ने प्रार्थी को माउंट आबू की सर्वश्रेष्ठ होटल बताकर विश्वास दिलाया था कि विवाह समारोह में आने वाले सभी अतिथियों के ठहरने की खास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विवाह को यादगार बनाने का आश्वासन दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की साख, प्रतिष्ठा व सुविधाओं को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह समारोह दो दिन के लिए पैकेज साढ़े चार लाख रुपए में तय किया। समारोह के दौरान अप्रार्थीग की ओर से सेवा में भारी कमी कारित की गई। इस पर मामला आयोग तक पहुंचा। आयोग अध्यक्ष मलारखान मंगलिया, सदस्य रोहित खत्री व उज्जवल सांखला ने सुनवाई की।

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गंदा पानी और असहनीय बदबू
परिवादी ने बताया कि अप्रार्थी की ओर से होटल में आवंटित किए कमरों के बाथरूम व टॉयलेट साफ-सुथरे नहीं थे। असहनीय बदबू आ रही थी। शाम को नहाने के लिए बाल्टी भरी तो नल से गंदा व बदबूदार पानी आया। होटल के सभी कमरे गंदे थे, जिसमें सीलन की बदबू आ रही थी। अधिकांश कमरों में गीजर खराब पड़े थे। कमरों में चींटियां व मकोड़े मरे पड़े थे। अधिकांश कमरों में धूल-मिट्टी जमी थी व बेड शीट व तकियों के कवर भी गंदे थे। अधिकांश कमरो में इंटरकॉम सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिन कमरों में यह सुविधा थी वहां इंटरकॉम सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे।

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होटल पर भारी कमियां रखने का आरोप
प्रार्थी की ओर से आरोप लगाया गया कि इस मामले में अप्रार्थी एवं उसकी होटल के स्टाफ ने जानबुझकर घोर लापरवाही की। उपेक्षापूर्ण कुप्रबंधन कर सेवा व सुविधाओ में भारी कमियां रख कर प्रार्थी व उसके परिजनों, रिश्तेदारों एवं अतिथियों को मानसिक व शारीरिक क्षति कारित की है। उधर, अप्रार्थी नोटिस तामिल होने के बावजूद आयोग में उपस्थित नहीं हुआ।

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पेन ड्राइव में पेश किए वीडियो
सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि प्रार्थी की पुत्री के विवाह समारोह में होटल प्रबंधन की ओर से घोर लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण प्रबंधन सामने आया है। सेवा में कमियों से प्रार्थी के परिजन, रिश्तेदार व अतिथियों को असुविधा हुई। इसके बाद भी अप्रार्थी ने तयसुदा पैकेज से अधिक राशि 23 हजार 497 रुपए अधिक लेकर सेवादोष कारित किया है। प्रार्थी ने साक्ष्य व सबूत के लिए पेन ड्राइव पेश किया। इसमें सब वीडियो दर्शाए गए हैं।

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आयोग ने यह सुनाया फैसला
आयोग ने फैसला सुनाते हुए अप्रार्थी की ओर से की गई सेवाओं में कमी, अभद्रतापूर्ण व्यवहार एवं असुविधाओं के कारण प्रार्थी को मानसिक व शारीरिक हर्जाना राशि एक लाख रुपए व उपभोक्ता कल्याण कोष जयपुर में एक लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए। साथ ही प्रार्थी को परिवाद व्यय के पेटे 10 हजार रुपए भी अदा करने को कहा।

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