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वासा में कौडिय़ों के दाम बांट दी करोड़ों की भूमि, पंचायत को लगाया चूना

  • जांच में अवैधानिक पाए गए 74 पट्टों को खारिज करने की अनुशंसा
  • सरपंच व वीडीओ समेत अन्यों पर कार्रवाई के लिए सीईओ ने भेजा पत्र

सिरोही. जिले की वासा ग्राम पंचायत में राजकोष को चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्यों पर मिलीभगत कर रियायती दर पर पट्टे बांटे जाने का आरोप लगाया गया है। इस पर हुई जांच के बाद जिला परिषद सीईओ ने नियम विरुद्ध तरीके से तैयार किए गए 74 पट्टों को खारिज करने एवं दोषी जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई किए जाने की संभागीय आयुक्त से अनुशंसा की है।

इस सम्बंध में जिला परिषद की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वासा ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व मौका निरीक्षण कमेटी को दोषी पाया गया है। इनके विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। प्रकरण के तहत सरपंच प्रभुराम सरगरा, उप सरपंच लीलादेवी, वार्ड पंच लक्ष्मणराम, नारायणलाल, वेलाराम, छोगाराम प्रजापत के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र अनुशंसा के साथ संभागीय आयुक्त को भेजे गए हैं।

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जांच कमेटी ने अवैधानिक माने 74 पट्टे
जांच में सामने आया है कि वासा गांव में खसरा संख्या 1331 की 12 बीघा आबादी भूमि में नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए हैं। इस तरह का मामला सामने आने के बाद जिला परिषद की ओर से तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इसके बाद गांव में इस तरह के कुल 74 पट्टे अवैधानिक पाए गए। इन पट्टों को खारिज करने एवं दोषी अधिकारी व जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जा रही है।

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लाखों का भूखंड हजार रुपए में दे दिया
मामले के अनुसार वासा गांव में जाबेजी मार्ग पर ग्रामीणों को सालों पूर्व निशुल्क पट्टे दिए गए थे। बाद में पट्टों को खारिज करते हुए इस भूमि पर नए सिरे से रियायती दर से पट्टे बांट दिए गए। लाखों रुपए कीमत की इस भूमि को महज कुछ सौ रुपयों में यानि एक हजार बीस रुपए में दे दिया गया। इस भूमि को नीलामी से बेचान किया जाता तो प्रति भूखंड एक से चार लाख रुपए तक की राशि राजकोष में जमा हो जाती।

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सरपंच, वीडीओ व कमेटी को माना दोषी
वासा पंचायत के इस मामले में जांच के बाद जिला परिषद ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी समेत मौका निरीक्षण कमेटी को दोषी माना है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त को पत्र भेजा है। इसमें बताया है कि जांच दल की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व मौका निरीक्षण कमेटी दोषी है। इनके विरुद्ध आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र भेजकर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

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जिला परिषद व एसीबी में भेजी थी शिकायत
वासा निवासी रौनक दवे ने गांव में नियम विरुद्ध पट्टे जारी कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला परिषद व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया था कि गांव में नियम विरुद्ध तरीके से 74 पट्टे जारी किए गए हैं, जिससे राजकोष को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एसीबी ने शिकायत को विस्तृत जांच करने योग्य होना बताया तथा पूर्वानुमोदन के लिए जिला परिषद को पत्र भेजा। वहीं, जिला परिषद ने भी कमेटी गठित कर जांच शुरू करवाई।

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कुल 74 पट्टे अवैधानिक पाए गए है…
ग्राम पंचायत वासा में खसरा नम्बर 1331 में कुल 12 बीघा आबादी भूमि में नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए गए है। जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई थी। कुल 74 पट्टे अवैधानिक पाए गए है। इनको खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए विकास अधिकारी को लिखा जाएगा। साथ ही इसमें शामिल ग्राम विकास अधिकारी पर सेवा नियमों के तहत एवं सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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