शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब से 18 की मौत
- कड़े प्रावधानों के बावजूद खुलेआम बिक रही शराब
- सिरोही-जालोर व उदयपुर के रास्ते भी पहुंच रही खेप
- अवैध के साथ कम गुणवत्ता वाली व हैंडमेड भी बिक रही
अहमदाबाद. शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब पीने से 18 जनों की मौत हो गई, जबकि पचास के आसपास बीमार बताए जा रहे हैं। इनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब इस पड़ताल में जुटी है कि आखिर शराबबंदी वाले प्रदेश में शराब आई तो आई कैसे। वैसे यह जगजाहिर है कि सिरोही, जालोर व उदयपुर के रास्ते भी गुजरात के लिए भारी मात्रा में शराब जा रही है। गुजरात में शराबबंदी को लेकर कड़े प्रावधान होने के बावजूद खुले तौर पर शराब मिल रही है। अवैध रूप से लाया जाने वाला माल अक्सर बगैर गुणवत्ता वाला या हैंडमेड रहता है। यह हादसा भी इसी तरह का बताया जा रहा है। अवैध शराब परोसने की आड़ में केमिकल से बनी जहरीली शराब परोस दी गई। ऐसे में बोटाद (BOTAD_Ahmedabad) के आसपास के कुछ गांवों के अधिकतर शौकीन इसकी चपेट में आ गए।#18 died due to spurious liquor in liquor-prohibited Gujarat
क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को दबोचा
बताया जा रहा है कि भावनगर (BHAVNAGAR) के समीप बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 45 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। सोमवार को इस केस में 10 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए देर रात शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब फैक्ट्री में मेथनॉल की आपूर्ति की जा रही थी। यह केमिकल उसे अहमदाबाद से सीधे मिल रहा था।
पहले पेटदर्द हुआ, उपचार के दौरान मौत
पुलिस के अनुसार जहरीली शराब का शिकार होने वाले सभी लोगों ने रविवार रात रोजिंद के पास बसे नभोई गांव में जाकर शराब पी थी। सोमवार सुबह सभी को पेट दर्द व उल्टियां होने लगी। इस पर परिजन इनको अस्पताल ले गए। इस दौरान दो जनों की सुबह ही मौत हो गई थी। उपचार के दौरान एक-एक कर अन्य लोगों का भी दम टूट गया।
एक ही इलाके के लोग चपेट में आए
बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक ही इलाके के लोग चपेट में आए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग रोजिंद, अणीयाणी, आकरु, चंदरवा और उंचडी गांव के लोग हैं। माना जा रहा है कि नजदीकी गांव में शराब मिल रही होने से इन लोगों ने यहां से माल लिया होगा। ऐसे में ये सभी इसकी चपेट में आ गए।
जांच के लिए स्पेशल टीम गठित
उधर, सरकार ने इस मामले में जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। इसके लिए उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। स्पेशल टीम की ओर से अब इस मामले में कड़ी जांच की जाएगी। इसके तहत जहरीली शराब बनाने से लेकर बेचने तक के क्लू एकत्र किए जाएंगे।
जानिए गुजरात की शराबबंदी
- गुजरात में वर्ष-1960 से ही शराबबंदी लागू कर दी गई थी
- वर्ष-2017 में शराबबंदी से जुड़े कानून को और कठोर किया
- अब कोई गैरकानूनी तरीके से शराब बेचता है कड़ी कार्रवाई
- इसके तहत 10 साल कैद व 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान