
- जिला शिक्षा अधिकारी ने पक्ष रखने के लिए दिया 15 दिन का समय
सिरोही. सरूपगंज के निजी विद्यालय की मान्यता पर रद्द होने की तलवार लटक रही है। इस सम्बंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है। इसमें व्यक्तिश: सुनवाई के लिए पंद्रह दिन का समय दिया गया है। इसके तहत निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मामला सरूपगंज के आदर्श विद्या मंदिर (उच्च प्राथमिक विद्यालय) का है।#sirohi/sarupganj-Sword hanging on recognition of private school- notice issued
नोटिस जारी कर जवाब मांगा
जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने सरूपगंज के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। नोटिस में 30 जनवरी तक कार्यालय में व्यक्तिश: सुनवाई के लिए पेश होने के निर्देश दिए हैं।
जांच रिपोर्ट में स्थितियां मिली प्रतिकूल
नोटिस बताया गया है कि इस विद्यालय के सम्बंध में गलत तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र पेश कर मान्यता प्राप्त की गई थी, जो निरस्त किए जाने का अनुरोध विभाग से किया गया है। जांच अधिकारी ने इस मामले की जांच की। इस रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय के मान-मानक की स्थितियां प्रतिकूल पाई गई है।
इसलिए व्यक्तिश: उपस्थिति के निर्देश
नोटिस में बताया गया है कि इस विद्यालय की मान्यता निरस्त किए जाने की समुचित कार्रवाई राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम एवं निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुदत्त मान्यता को वापस लिए जाने या निरस्त किए जाने की कार्रवाई शीघ्र की जानी है। इस संद्रर्भ में मान्यता निरस्त किए जाने से पहले अपने पक्ष या विद्यालय की मान्यता के संदर्भ में समुचित अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 30 जनवरी को व्यक्तिश: उपस्थिति के निर्देश दिए हैं।
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