धार्मिक कार्यक्रमों में वैक्सीन लगा चुके दो सौ लोग अनुमत, धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
सिरोही. कोरोना गाइड लाइन की पालना के मददेनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। इसके तहत दुकानें व प्रतिष्ठान रात दस बजे तक ही खुले रख सकेंगे। रात ग्यारह बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट भगवतीप्रसाद ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग के आदेश की अनुपालना में जिले में कोविड-19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश की निरंतरता में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हंै। जिले में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जाती है। बताया कि प्रमुख शासन सचिव के आदेश से जारी त्रिस्तरीय जन.अनुशासन दिशा.निर्देशों की अक्षरश: पालना किया जाना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू लागू रहेगा। यह आदेश 16 अक्टूबर से 20 नवम्बर को रात्रि 12 बजे तक सिरोही जिले में प्रभावी रहेगा।
इस तरह हो सकेंगे कार्यक्रम
आदेश के तहत प्रदर्शनी, सामाजिक समारोह के साथ जिला व उपखण्ड प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए धार्मिक कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ अनुमत होंगे। यह केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम प्रथम डोज लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन को ध्यान रखना भी अति आवश्यक रहेगा। पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के हाट बाजारों का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए किया जा सकेगा।
इस तरह खुल सकेगा बाजार
जिले की समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों की ओर से स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। नो मास्क नो एन्ट्री एवं नो मास्क नो सर्विस की पालना के साथ सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।
निषेध एवं जुर्माने से दंडनीय
सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन करना एवं थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। इस निषेधाज्ञा एवं दिशा निर्देशों की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर उस व्यक्ति या समूह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
सुरक्षा जवान भर्ती शिविर 21 से
उधर, भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं एसआईएस के संयुक्त तत्वावधान में भर्ती शिविर का आयोजन 21 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी कमांडेंट रणवीरसिंह ने बताया कि एसएससीआई, आरटीए जिला उदयपुर की ओर से सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर चयन प्रक्रिया के लिए तिथियां निर्धारित की गई है। 21 अक्टूबर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेवदर में, 22 को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आबूरोड में, 23 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिण्डवाड़ा में, 24 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवगंज में एवं 25 व 26 अक्टूबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन सिरोही में शिविर आयोजित कर युवाओं का चयन किया जाएगा।#Market will remain open in Sirohi till 10 pm, then public discipline curfew till 5 am