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प्रदेश के पुलिस थानों में नहीं बनेंगे पूजा स्थल, आदेश में कहा यह विधि सम्मत नहीं है

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आवासन) ने जारी किए आदेश
राजस्थान धार्मिक भवन एवं धर्म स्थल अधिनियम 1954 का दिया हवाला

जयपुर. प्रदेश के पुलिस थानों में अब पूजा स्थलों का निर्माण नहीं कराया जा सकेगा। राजस्थान पुलिस ने अपने सभी थानों को आदेश जारी किए हैं। इसके तहत किसी भी थाना परिसर में पूजा स्थल का निर्माण नहीं कराए जाने के निर्देश है।

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अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आवासन) ए पोन्नूचामी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस परिसर और थानों में आस्था के नाम पर पूजा स्थल निर्माण की प्रवृति बढ़ी है। आदेश में कहा गया है कि यह कानून के मुताबिक सही नहीं है। गत वर्षों में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसर, पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है जो कि विधि सम्मत नहीं है। राजस्थान धार्मिक भवन एवं धर्म स्थल अधिनियम 1954 सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है। आदेश में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए निर्मित एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य इकाई प्रभारियों की ओर से राजस्थान धार्मिक भवन एवं धर्म स्थल अधिनियम 1954 का अक्षरश: पालन करवाया जाना सुनिश्चित करवाएं। उल्लेखनीय है कि थानों में धार्मिक स्थलों का निर्माण जन सहभागिता या गांव के भामाशाह के सहयोग से कराया जाता है। लगभग सभी थाना परिसरों में आस्था स्थल है, जहां पुलिसकर्मी एवं अन्य श्रद्धालु अर्चना करते हैं।#Places of worship will not be built in the police stations of the state, said in the order this is not legal

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