तंत्र के बहाने नाबालिग से शादी कर दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास

- झाड़-फूंक के साथ ही बड़ी पूजा करवाने का दिया झांसा
- तांत्रिक बने हिस्ट्रीशीटर की पहले से ही कई पत्नियां है
सिरोही. विशिष्ठ न्यायालय (पोक्सो प्रकरण) ने तंत्र क्रिया के बहाने झांसा देकर नाबालिग से शादी रचाने एवं दुष्कर्म के आरोपी व उसके सहयोगी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उत्तरप्रदेश निवासी नाबालिग पीडि़ता बीमार होने से परिजन अनादरा थाने के हिस्ट्रीशीटर तांत्रिक रामलाल उर्फ रामाराम वाल्मीकि के पास पहुंचे। झाड़-फूंक से कुछ सुधार दिखने पर परिजनों ने विश्वास कर लिया। इसके बाद आरोपी ने बड़ी पूजा कराने का बहाना करते हुए पीडि़ता व परिजनों को अनादरा के पास जंगल में बुलाया। यहां उसने पीडि़ता के साथ जबरन शादी रचाई तथा परिजनों को वहीं छोडक़र उसे ले गया। पीडि़ता को अपने घर में दो माह तक बंधक बनाकर रखा तथा दुष्कर्म किया। अनादरा थाना पुलिस ने 7 नवम्बर, 2024 को उत्तरप्रदेश से आई जीरो नम्बरी एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया। मामले में सह आरोपी थल निवासी भुदाराम उर्फ भुराराम मेघवाल को दस साल के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहनसिंह देवड़ा व प्रो बोनो अधिवक्ता भैरूपालसिंह बालावत ने पूरजोर तरीके से पैरवी की।