सिरोहीrajasthansirohiराजस्थान

बगैर पंजीयन चल रहे अस्पताल व लैब सीजिंग के निर्देश

  • चेतावनी के लिए जारी होगा सात दिन का अंतिम नोटिस

सिरोही. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बुधवार को जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण एवं बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 की अनुपालना में जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें जिला कलक्टर अल्पा चौधरी ने बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे निजी अस्पतालों व लैब को सीज करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि जो निजी अस्पताल एवं निजी लैब बार-बार नोटिस देने पर भी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं उनको सात दिन का अंतिम नोटिस जारी करें। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए सीजिंग करें।

बायो मेडिकल वेस्ट नियमानुसार निस्तारित करें
जिला कलक्टर ने कहा कि अस्पताल एवं लैब से निकले बायो मेडिकल वेस्ट को नियमानुसार सीटीएफ कनेक्टिविटी के तहत निस्तारण करना ही होगा।

चाहिए फायर एनओसी व पीसीबी सर्टिफिकेट
परिषद सिरोही के फायर ऑफिसर जालमसिंह ने फायर एनओसी के सम्बंध में कागजी प्रक्रिया की जानकारी दी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सहायक अभियंता शंकरलाल ने बताया कि किसी भी अस्पताल एवं लैब के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट आवश्यक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ बायोमेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट के साथ साथ तीस बेड के ऊपर हॉस्पिटल के लिए एसटीपी प्लांट की आवश्यकता होती है।

रजिस्ट्रेशन की दी जानकारी
उधर, सीएमएचओ डॉ.दिनेश खराडी ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। बताया कि इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट, फायर एनओसी व स्टाफ के आवश्यक दस्तावेज आवश्यक है। एक सप्ताह के नोटिस के बाद उन्होंने सीजिंग कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button