
- स्वरोजगार के लिए 25 लाख से दस करोड़ तक का लोन
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजना
सिरोही. राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने एवं समाज के कमजोर वर्ग के समग्र विकास के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने योजनाएं लागू की है। इसके तहत कमर्शियल व्हीकल खरीद पर दस फीसदी तक अनुदान सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। वहीं, स्वरोजगार के लिए 24 लाख से दस करोड़ रुपए तक के लोन पर भी ब्याज अनुदान का प्रावधान है। विभाग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत यह छूट लागू की है।#SIROHI Aspirational District Program
लागू की है दो योजनाएं
अधिकारी बताते हैं कि डॉ.भीमराव अम्बेड़कर राजस्थान दलित, अदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2022 और मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना लागू की गई है। सिरोही जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र नोडल एजेंसी निर्धारित है।#SIROHI INDUSTRY & COMMERCE DEPARTMENT
इतनी राशि तक मिलेगा अनुदान
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक अनत आर्य ने बताया कि डॉ.भीमराव अम्बेड़कर राजस्थान दलित, अदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2022 के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9 प्रतिशत, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।
परियोजना लागत में भी छूट का प्रावधान
इस योजना के तहत कुछ अन्य फायदे भी मिल सकेंगे। इसमें 25 लाख तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान और भूमि रूपान्तरण शुल्क, एसजीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी आदि में भी छूट का प्रावधान किया गया है।
वाहन खरीद में मिलेगा अनुदान
इसी तरह मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 2022 के तहत भी सब्सिडी निर्धारित है। इसके तहत वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर अधिकतम 10 प्रतिशत या 60000 रुपए में से जो भी कम हो, इतना अनुदान राज्य सरकार की ओर से देय होगा।
केंद्र से सम्पर्क कर सकते हैं…
इन योजनाओं के तहत आवेदन या अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आवेदक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हंै। ये योजनाएं जिले की आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत रैंकिंग में प्रभावी सुधार करेगी।
- अनंत आर्य, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, सिरोही