
एनसीआर में पटाखे चलाने व बेचने पर रहेगा प्रतिबंध, अब गृह विभाग ने जारी की नई गाइड लाइन
जयपुर. प्रदेश में पटाखा व आतिशबाजी पर लगी रोक कुछ सीमा तक हटाई गई है। राज्य सरकार ने कुछ खास क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह ग्रीन पटाखे व ग्रीन आतिशबाजी चलाने की छूट जारी की है। आतिशबाजी पर रोक के बाद पटाखा व्यवसायी विरोध में उतर आए थे। इसके बाद सरकार ने पटाखों पर लगी रोक को कुछ सीमा तक हटाने का फैसला किया है।
अब एनसीआर में शामिल अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को छोड़ प्रदेशभर में ग्रीन पटाखे व ग्रीन आतिशबाजी बेचने एवं चलाने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग ने इस सम्बंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत ग्रीन आतिशबाजी के लिए भी टाइम स्लॉट तय किया है। दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी।

एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर, वहां छूट नहीं
गृह विभाग की गाइडलाइन के तहत जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है वहां ग्रीन पटाखों, ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता कर सकते हैं। उस डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक लगाने या हटाने का फैसला होगा।
विरोध हुआ तो बदला फैसला
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने 30 सितंबर को ही 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में पटाखों व आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था। पटाखों पर लगातार दूसरे साल प्रतिबंध लगाने का प्रदेश भर में विरोध हो रहा था। पटाखा कारोबारियों ने प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन दिए। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने 15 दिन बाद फैसला बदला और ग्रीन पटाखे व ग्रीन आतिशबाजी चलाने एवं बेचने की अनुमति दी है।#There will be a ban on selling and selling firecrackers in NCR, now the Home Department has issued a new guide line