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बीयर पीने से बिगड़ी तबीयत, परिवादी को मिलेगा 50 हजार का हर्जाना

सिंरदथ की शराब दुकान से की थी खरीद, कंपनी समेत अनुज्ञाधारक पर लगाया जुर्माना

सिरोही. बीयर पीने से ग्राहक की तबीयत बिगड़ गई। जांच में बीयर के अंदर कचरा मिला। इस पर परिवादी को अब पचास हजार रुपए का हर्जाना मिलेगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस तरह के एक मामले में सुनलवाई करते हुए फैसला सुनाया है। ग्राहक ने सिंदरथ स्थित शराब की दुकान से बीयर खरीदी थी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार विवेक चौधरी समेत उसके मित्रों ने अप्रार्थी सब मिलर इण्डिया लिमिटेड, गुडगांव की ओर से निर्मित चार बीयर हेवर्डस 5000 की बोतलें सिंदरथ स्थित सविताकुंवर की शराब की दुकान पर सेल्समैन प्रतापसिंह से खरीदी थी। परिवादी व उसके साथी ने उसी रात बीयर का सेवन किया। दो बोतल बीयर पीते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। बोतलों की जांच करने पर उसके तल में कचरा व गंदगी दिखी। सीलबंद दो बोतलों में भी यही स्थिति थी। दूसरे दिन वे लोग अस्पताल में भर्ती हुए तथा उपचार करवाया। अप्रार्थी की ओर से मानक मापदंड के विपरीत बीयर का निर्माण व बिक्री करने से परिवादी व साथी को नुकसान पहुंचा तथा अप्रार्थी ने सेवा में कमी कारित की।

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आयोग ने जारी किए आदेश
सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने अप्रार्थी अनुज्ञाधारक सविता कुवर, सब मिलर इण्डिया लिमिटेड यूनिट रोचिज ब्रेकरीज, अलवर के मैनेजर व सब मिलर इण्डिया लिमिटेड, गुडग़ांव के क्षेत्रीय प्रंबधक को बीयर की राशि 360 रुपए मय ब्याज के अदा करने एवं परिवादी को हुए आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक संताप के कारण 50 हजार रुपए व परिवाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपए अदा करने के आदेश जारी किए। सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मलारखान मंगलिया, सदस्य रोहित खत्री व उज्जवल सांखला ने की।

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