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संडे कफ्र्यू केवल शहर में, दर्शाने होंगे वैक्सीन के दोनों डोज

  • शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सौ लोग
  • कोरोना की संशोधित गाइड लाइन आज से हुई लागू

जयपुर. प्रदेश में कोरोना की संशोधित गाइड लाइन सोमवार से लागू हो गई है। शादियों में अब सौ मेहमान शामिल हो सकेंगे। वहीं, वीकेंड कफ्र्यू (sunday curfew) को शहरी क्षेत्र में ही लागू रखा गया है। वहीं, प्रतिष्ठानों में भी कर्मचारियों के दोनों डोज (corona vaccination) लगे होने सम्बंधी सूचना चस्पा करनी होगी।
कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की ओर से ली गई रिव्यू बैठक के बाद संशोधित गाइड लाइन जारी की गई थी। अब शादी समारोह में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। सौ लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। पुरानी गाइड लाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में सौ एवं शहरी क्षेत्रों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट रखी गई थी।

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सब जगह रहेगा नाइट कफ्र्यू
गृह विभाग ने गत 20 जनवरी को संशोधित गाइड लाइन (revised guide line corona) जारी कर शादियों में सोमवार से मेहमानों की लिमिट बढ़ाने का प्रावधान किया था। अब इस सप्ताह से वीकेंड कफ्र्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक केवल शहरी सीमा में ही होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू प्रदेशभर में लागू रहेगा।

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इनको जारी रहेगी छूट
वीकेंड कफ्र्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट पूर्ववत ही जारी रहेगी। इसमें किराना की दुकानें, फल-सब्जी मंडी, फल-सब्जी की दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल दुकानें शामिल हैं, जो खुली रहेंगी।

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चस्पा करनी होगी वैक्सीन की सूचना
नई गाइड लाइन के तहत एक फरवरी से बाजार, दफ्तर व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन दफ्तरों व प्रतिष्ठानों पर इस तरह की सूचना चस्पा नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।

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उल्लंघन पर महामारी एक्ट में कार्रवाई
बाजार पहले की तरह ही रात आठ बजे से बंद करने होंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू जारी रहेगा। शादी समारोह के अलावा बाकी किसी प्रावधान में छूट नहीं दी गई है। गाइड लाइन में लगाई गई पुरानी पाबंदियां अगले आदेशों तक जारी रहेगी। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दुकानदार और ग्राहक दोनों का मास्क में रहना अनिवार्य है। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।#Sunday curfew only in the urban, both the doses of the vaccine will have to be shown in the establishments

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