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रामझरोखा मंदिर की भूमि पर बने आठ पट्टे निरस्ती के आदेश

  • नगर परिषद ने नियम ताक पर रखते हुए जारी किए आठ पट्टे
  • जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

सिरोही. शहर के बहुचर्चित रामझरोखा मंदिर की भूमि पर बने पट्टों के मामले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिला कलक्टर ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इन पट्टों को निरस्त किए जाने के आयुक्त को आदेश दिए हैं।

जिला कलक्टर ने आदेश में बताया कि जांच रिपोर्ट का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि यह भूमि राजस्व रेकर्ड में वर्तमान जमाबंदी अनुसार राज्य सरकार के नाम खाता संख्या दर्ज है ना कि नगर परिषद, सिरोही के नाम दर्ज है। साथ ही प्रश्नगत जारी 69 ए के आठ पट्टे अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर जारी किए गए हैं, जो नियम विरुद्ध है। पट्टे जारी करने में प्रक्रियात्मक अनियमितता भी पाई गई हैं। जारी किए गए आठ पट्टे सही प्रक्रिया का पालन किए बिना और 69 ए के विधिक प्रावधानों के खिलाफ जारी किए गए हैं। विधि विरुद्ध होने से जारी किए ये आठ पट्टों में नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यमंत्री व प्रशासन पर लगाए थे आरोप
उल्लेखनीय है कि रामझरोखा मंदिर की भूमि पर जारी हुए इन पट्टों को लेकर शहर का माहौल गर्माया रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गत दिसम्बर माह में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान प्रशासन व राज्यमंत्री पर आरोप लगाए गए। वहीं, जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर इन पट्टों को निरस्त करने एवं भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने की मांग रखी थी।

राज्यमंत्री ने भी दिए थे कार्रवाई के निर्देश
उधर, इस मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने भी जिला कलक्टर को जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने पट्टों के विवाद संबंधी जानकारी जिला प्रशासन से ली थी। राज्यमंत्री ने जिला कलक्टर को पत्रावलियों मे हुई अनियमितताओं एवं दस्तावेजों में हुई गङ़बङिय़ों के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि मंदिर की भूमि को निजी व्यक्तियों की ओर से अवैध रूप से हथियाने का प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं, जिला प्रशासन ने उन्हें अवगत करवाया कि रामझरोखा मंदिर में अवैध पट्टों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। जिला कलक्टर अल्पा चौधरी ने इस प्रकरण को जिला सतर्कता समिति के प्रकरणों के तहत दर्ज कर नगर परिषद आयुक्त से रिपोर्ट मांगी थी।

इन आवेदकों को जारी किए थे पट्टे
भूखण्ड संख्या 01, 02 व 3 पर विनोद मालवीय पुत्र मदनलाल मालवीय, भूखंड संख्या 4 पर खुशवंत माली पुत्र कैलाशकुमार, भूखंड संख्या 5 पर कुलदीपसिंह पुत्र हरिसिंह देवड़ा, भूखंड संख्या 6 पर विनोदकुमार पुत्र कमलकांत देवड़ा, भूखंड संख्या 7 पर राकेशकुमार पुत्र वागाराम सरगरा व भूखंड संख्या 8 पर तारा कंसारा पत्नी धर्मेश कंसारा को पट्टे जारी किए गए थे।

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