वाहन चोरी की एफआईआर में परिवादी के साइन की जरूरत खत्म

- पुलिस का नवाचार: ऑनलाइन ही दर्ज करवा सकते हैं वाहन चोरी का मामला
सिरोही. वाहन चोरी के मामलों में अब परिवादी के हस्ताक्षर की जरूरत खत्म कर दी गई है। ऐसे में परिवादी ऑनलाइन ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस ने इस सम्बंध में नवाचार किया है। इसके तहत ई-एफआईआर का विकल्प शुरू किया है।
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बताया कि वाहन चोरी के लिए ई एफआईआर की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल पर कोई भी परिवादी अपनी आईडी से लॉगिन कर वाहन चोरी की रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। सिटीजन के आधार नम्बर को सत्यापन होने पर ही ई एफआईआर ई-साईन के साथ सबमिट होगी। ऐसे में परिवादी को एफआईआर पर हस्ताक्षर के थाने पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। सबमिट होने के बाद संबंधित थानाधिकारी के मोबाइल पर स्वत: ही अलर्ट एसएमएस प्राप्त होगा। सबमिट करने के बाद थानाधिकारी की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पुलिस थानों पर दर्ज होने वाली अन्य एफआईआर के अनुसार ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह रहेगा खास
केवल वाहन चोरी के मामलों में ही ई एफआईआर की जा सकती है। इसमें अभियुक्त अज्ञात हो व घटना कारित होने के दौरान चोट या बल प्रयोग नहीं हुआ हो उसी स्थिति में करवाई जा सकती है।